Supreme Court: 'आपको नहीं खाना तो ना खाएं, सिनेमा मालिकों को बाहरी खाने की चीजों पर रोक लगाने का अधिकार'

Updated : Jan 05, 2023 21:52
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Arunima Singh

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने साफ कहा कि सिनेमा मालिकों को ये अधिकार है कि वो फिल्म देखने आनेवालों को बाहर से खाने-पीने की चीजें लाने पर रोक लगा सकता है.

कोर्ट के मुताबिक सिनेमा हॉल उसके मालिक की निजी संपत्ति है, ऐसे में उन्हें नियम और शर्तें तय करने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को भी हॉल परिसर में मिलने वाली चीजें खाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता. जिसे नहीं खाना हो वो ना खाए.

दरअसल, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu kashmir) ने थियेटर में बाहरी खाने-पीने की चीजें ले जाने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे शीर्ष कोर्ट ने रद्द कर दिया.

 

cinema theatersSupreme CourtJammu & KashmirCinema halls

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