Setback for Uddhav Thackeray: सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. वहीं इस फैसले से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) को राहत मिली है. उद्धव गुट की अर्जी को खारिज करते हुए शीर्ष अकालत ने चुनाव आयोग (election commission) की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. उद्धव गुट की मांग थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया है.
अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिह्न पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है. चुनाव आयोग को यह तय करना है कि असली शिवसेना (shivsena) उद्धव गुट वाली है या फिर शिंदे गुट वाली.
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उधर, एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर जल्द फैसला लेने को कहा है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने और शिवसेना में बागवत के बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई है.
दरअसल, सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा किया था. शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर व धनुष दिया जाए.
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