Umar Khalid bail plea: दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में छह हफ्ते के अंदर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.
बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत फरवरी 2020 के दंगों के 'मास्टरमाइंड' होने का मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CCA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. 24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सीएए समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई जो देखते ही देखते नियंत्रण से बाहर होकर सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई.
इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताते हुए ज़मानत से मना कर दिया था. अब उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत कहा कि उस दिन घटना के दौरान खालिद नहीं थे. पीठे ने कहा कि वह नोटिस जारी कर रही है.
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