सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नफरती बयानों (Hate Speech) पर सख्ती दिखाई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरती बयानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि देश में दिए जा रहे 'हेट स्पीच' विचलित करने वाले हैं और ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है
'हेट स्पीच' पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
'हेट स्पीच' पर सख्त टिप्पणी करते हुए 'सर्वोच्च न्यायालय' ने कहा कि ''घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है. धर्म की परवाह किए बिना तत्काल ऐसे बयानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं. हमने ईश्वर को छोटा बना दिया है. भारत का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है''
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याचिकाकर्ता की मांग
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला (Shaheen Abdullah) ने ''भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे'' को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी करके ऐसे अपराधों की खिलाफ केस दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.
'हेट स्पीच' पर केंद्र से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में केंद्र सरकार से भी जबाव मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक मामले में केंद्र सरकार (Central Government) से अपना जबाव देने को कहा है और देश में पनप रहे ऐसे माहौल पर चिंता जाहिर की है.
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