सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court ) ने बिहार में जातिगत जनगणना(Bihar Caste Census) कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं(Plea) पर विचार करने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है, लिहाजा इन्हें खारिज किया जाता है.
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पीठ ने छूट दी कि याचिकाकर्ता संबंधित हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इसमें से एक याचिका बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें कहा गया था कि जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन मूल भावना के खिलाफ है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है.