गुजरात दंगों (Gujarat Roit) के मामले में सबूत से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए देश की टॉप कोर्ट ने गुजरात (Gujarat) सरकार से तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का आधार पूछा है.
महिला होने के नाते तीस्ता को राहत का हक
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ एक महिला हैं. इसलिए वह राहत का अधिकार रखती हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ आईपीसी की सामान्य धाराओं में ही मुकदमा दर्ज है. अदालत ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ करीब दो महीने से हिरासत में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई गंभीर मामला नहीं है. इस पर सरकार की ओर से पेश वकील तुषार मेहता ने कि शीर्ष अदालत को जमानत पर विचार से पहले हाई कोर्ट का फैसला भी देख लेना चाहिए.
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मुंबई से किया था गिरफ्तार
बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को भी सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार के खिलाफ 25 जून को केस दर्ज किया था. इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने मुंबई स्थित उनके घर से अरेस्ट किया था.