सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, PMLA के तहत ED आरोपी को नहीं कर सकती अरेस्ट 

Updated : May 16, 2024 12:37
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Editorji News Desk

ईडी की ओर से की जा रही गिफ्तारियों के बीच देश की टॉप कोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की.

अदालत ने कहा अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो ईडी 'प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए) के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

सबसे बड़ी अदालत ने कहा, गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा. बता  दें कि ईडी ने बीते कई मामलों में पीएमएलए के तहत कई लोगों की गिफ्तारी की थी. इन गिरफ्तारियों में खास कर कई राजनेताओं के नाम शामिल हैं. 

Supreme Court

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