ईडी की ओर से की जा रही गिफ्तारियों के बीच देश की टॉप कोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की.
अदालत ने कहा अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो ईडी 'प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए) के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
सबसे बड़ी अदालत ने कहा, गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा. बता दें कि ईडी ने बीते कई मामलों में पीएमएलए के तहत कई लोगों की गिफ्तारी की थी. इन गिरफ्तारियों में खास कर कई राजनेताओं के नाम शामिल हैं.