कॉलेजियम (Collegium) की सिफारिशों पर ढिलमुल रवैये के चलते सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र (Centre Govt.) को नसीहत दी है. टॉप कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख लहजे में कहा कि याद रहे जो हमें चाहिए, वो पूरा होता रहे.
दरअसल, बेंगलुरु बार एसोसिएशन (Bengaluru Bar Association) ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की थी जिसमें कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में हो रही देरी का जिक्र किया गया था. इस मामले पर जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच को बताया गया कि केंद्र कुछ सिफारिशों को तुरंत लागू कर देता है जबकि कुछ सिफारिशों को रोक लिया जाता है.