Teesta Setalvad: सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी कोई राहत नहीं मिली है. तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच एकमत नहीं हो सकी. इसलिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया.
TV Today की खबर के मुताबिक 2002 के गोधरा दंगों (Gujarat riots) के मामले में तत्कालीन गुजरात सरकार के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज (forged documents) तैयार करने के आरोप में दर्ज एक मामले में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत खारिज दी थी.
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित मामले में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया. गुजरात हाईकोर्ट से ही राहत न मिलने पर तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.