सुप्रीम कोर्ट (Sumpreme Court) ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार (Central Goverment) इस बात को सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है,.
यह सिलसिला चलता रहे - सुप्रीम कोर्ट
हालांकि कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, भारत सरकार ने कोविड के दौरान लोगों को खाद्यान्न दिया है. साथ ही, हमें यह देखना होगा कि यह सिलसिला चलता रहे. यह हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी खाली पेट न सोए."
सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई
बता दें कि मंगवार को सुप्रीम कोर्ट में कोविड और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हुई परेशानियों पर सुनवाई हो रही थी.