Swati Maliwal Case: बिभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका हुई खारिज

Updated : May 18, 2024 18:03
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Editorji News Desk

Swati Maliwal Case: केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट शनिवार को याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया बिभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं. लिहाजा, कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो गई है.

बिभव कुमार के लिए वरिष्ठ वकील एन हरिहरण पेश हुए. वहीं, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड संजीव नासियार भी तीस हजारी कोर्ट पहुंचे थे.

बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को दोपहर 12 बजे के करीब गिरफ्तार किया था. बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से पहले हिरासत लिया. बाद में पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया.

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Swati Maliwal

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