2002 के गुजरात दंगे मामले (Gujarat riots case 2002) में गिरफ्तार की गईं सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ( Teesta Setalvad) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली. कोर्ट मे उनकी जमानत याचिका ( bail Plea) पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनकी रेगुलर बेल पर हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है. इसी वजह से अभी के लिए उन्हें अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तीस्ता को तब तक अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा. जब तक हाईकोर्ट से उन्हें रेगुलर बेल नहीं मिल जाती. इस दौरान वे देश के बाहर नहीं जा सकतीं.
कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ किया कि तीस्ता को बेल पर नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ जब तक हाईकोर्ट द्वारा रेगुलर बेल पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जा रही है. बता दें कि गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए देश की टॉप कोर्ट ने गुजरात सरकार से तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का आधार पूछा था. गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार के खिलाफ 25 जून को केस दर्ज किया था. इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने मुंबई स्थित उनके घर से अरेस्ट किया था.