Teesta Setalvad On Gujarat HC: 2002 में हुए गोधरा दंगो (Gujarat riot) में गुजरात सरकार के खिलाफ (Gujarat High court) सबूतों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के आरोप में गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को तत्काल सरेंडर करने के आदेश भी दिए हैं. बता दें कि बीते साल सितम्बर महीने में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने तीस्ता को सशर्त जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में अप्रोच करने को कहा था जिसके बाद शनिवार 1 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने उस जामनत याचिका को खारिज किया है जिसमे उनके वकील ने तीस्ता को अगले 30 दिनों तक गिरफ्तार नहीं करने का अनुरोध किया था. जिसे जस्टिस देसाई की बेंच ने खारिज कर दिया.
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तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी बीते साल 25 जून को गुजरात पुलिस के द्वारा की गई थी. बता दें अहमदाबाद ब्यूरो ने उनपर एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमे 7 दिनों की पुलिस कस्टडी के बाद 2 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.