समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) और पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार को रविवार को अहमदाबाद (Ahmadabaad) मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत (Police Custody) में भेज दिया. इससे पहले शनिवार को गुजरात एटीएस ने तीस्ता को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हेंन अहमदाबाद लाया गया.
2 जुलाई को दोपहर से पहले तक पेश करने की छूट
तीस्ता सीतलवाड़ को 2 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि 1 जुलाई को अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा है इसलिए पुलिसबल बंदोबस्त में लगा रहेगा. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस के अनुरोध पर 2 जुलाई को दोपहर से पहले तक तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार को पेश करने की छूट दे दी.
स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन
उधर, मामले की जांच के लिए गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. इस टीम में एटीएस के DIG दीपन भद्रन, डीसीपी क्राइम चैतन्य मांडलिक, एसपी सुनील जोशी ओर एसओजी के ACP बीसी सोलंकी सदस्य होंगे.
धारा 468 और 471 के तहत जालसाजी का आरोप
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में SIT की जांच के खिलाफ दायर की गई याचिका पर तल्ख टिप्पणी की थी. ये याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ के खिलाफ और जांच करने की बात कही थी. बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया है कि उनपर आईपीसी की धारा 468 और 471 के तहत जालसाजी का आरोप लगाया गया है.