दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गुरुवार को हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में बताया कि ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohd Zubair) के अगस्त 2020 में किए ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं था. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि चार्जशीट (Chargesheet) में जुबैर का नाम नहीं था जिसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया.
इस मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी. मालूम हो कि 2020 में जुबैर ने ट्विटर पर एक शख्स का उनकी पोती के साथ फोटो ब्लर कर स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसके बाद यूजर ने जुबैर के खिलाफ POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था.