Supreme Court से भी उद्धव ठाकरे को नहीं मिली राहत! CM शिंदे के पास ही रहेगा 'शिवसेना' और 'धनुष-बाण'

Updated : Feb 24, 2023 16:25
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Editorji News Desk

Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की याचिका पर सुनवाई की और चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को भी कहा है. कोर्ट ने याचिका पर विचार करने की बात भी कही.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों गुटों (Shinde faction and Election Commission) से जवाब मांगा है.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को बड़ा झटका देते हुए शिंदे गुट को ही असल शिवसेना माना था और धनुष-बाण वाला चिह्न भी उन्हें दे दिया था. इस फैसले को लेकर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था लेकिन उसे वहां से भी राहत नहीं मिली.

वहीं, एकनाथ शिंदे के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह विचार योग्य विषय नहीं है.

ये भी देखें- Maharashtra: 'मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे शाह', बोले CM शिंदे

Shiv SenaSupreme CourtEknath ShindeUddhav Thackeray

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