बाहुबली माफिया अतीक अहमद (ateek Ahmed) की पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) को बड़ा झटका लगा है. प्रयागराज के एमपीएमएलए कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal murder case) में शाइस्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उमेश पाल की ह्त्या बीते 24 फरवरी को हुई थी और उसी के तीन दिन बाद से शाइस्ता फरार हैं. उस पर यूपी पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है.
इससे पहले शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उसे जिला अदालत जाने को कहा. बाद में जिला अदालत ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) रेफर कर दिया था.