Supreme Court on Uniform Civil Code: सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया गया है. पिटीशनर ने सर्वोच्च न्यायालय में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात-उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती दी थी.
CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेच ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि कमेटियां बनाने में कुछ भी गलत नहीं है. संविधान के आर्टिकल 162 में राज्यों को कमेटियां बनाने की पूरी आजादी है.
बता दें कि बीजेपी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में समान नागरिक संहिता भी एक अहम नारा रहा है. बीजेपी के बाकी वादों में अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति भी रहा है. अब क्योंकि ये दोनों मुद्दे सुलझ चुके हैं, तब बीजेपी के सामने एक ही मुद्दा रह गया है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का.
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