पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) यानी पीएफआई (PFI) के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. केंद्रीय गृहमंत्रालय (Union Home Ministry) ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है. टेरर लिंक (Terror Link) को लेकर NIA और ED की दो राउंड की छापेमारी के बाद ये कार्रवाई की गई है. गृहमंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन (Notification) में पीएफआई को गैर-कानूनी संस्था घोषित किया गया है.
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PFI के खिलाफ इस कार्रवाई पर गृहमंत्रालय ने कहा है कि टेरर लिंक के सबूत मिलने और एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्शन लिया गया है. इसके अलावा PFI के जिन सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, जूनियर फ्रंट और अन्य कई संगठन शामिल हैं. इससे पहले कई राज्यों ने केंद्र सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी.
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बता दें कि जांच एजेंसियों ने PFI के खिलाफ दो राउंड में छापेमारी की थी. पहले राउंड में 22 सितंबर को देश के 11 राज्यों में छापेमारी हुई थी, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं 28 सितंबर को 8 राज्यों में हुई दूसरे राउंड की छापेमारी में करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि PFI के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद PFI पर बैन लगाने का फैसला किया गया है.