यूपी में कोरोना काल (Corona) के दौरान सत्र 2020-21 में ली गई फीस (Fee) का 15 फीसदी रकम स्कूलों को वापस करना होगा. हाईकोर्ट (HC) के फैसले के बाद यूपी सरकार (UP government) ने यह आदेश जारी कर अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है.
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दरअसल, कोविड की पहली और दूसरी लहर में इस के दौरान या तो स्कूल बंद रहे या पढ़ाई ऑनलाइन (online) हुई. पर इसके बावजूद स्कूलों ने पूरी फीस वसूली. इसी के खिलाफ स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने हाईकोर्ट (HC) में याचिकाएं दायर कर फीस वापस करने की मांग की थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी स्कूलों के लिए 2020-21 में जमा की गई फीस को 15 फीसदी माफ करने का आदेश जारी किया.