CAA: भारत ने 15 मार्च को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानि CAA का कार्यान्वयन भारत का आंतरिक मामला है. विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, पाकिस्तान और अन्य देशों द्वारा की गई टिप्पणियों को अनुचित और गलत सूचना वाला बताया.
बता दें कि अमेरिका ने कहा था कि सीएए की अधिसूचना को लेकर वो थोड़ा परेशान है और बारीकी से निगरानी कर रहा है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि CAA नागरिकता देने से संबंधित है, नागरिकता छीनने से नहीं. मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता का कोई आधार नहीं है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है. यह देश की समावेशी परंपराओं, मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है.