Uttarakhand UCC Bill: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को होगी 6 साल की जेल, ये काम करना जरूरी

Updated : Feb 06, 2024 17:49
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Editorji News Desk

मंगलवार को उत्‍तराखंड की  धामी सरकार ने UCC का विधेयक पेश किया जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर कई सारे बदलाव किए गए गए हैं. नए बदलावों के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और बगैर वेब पोर्टल पर रजिस्‍ट्रेशन कराए कपल साथ में नहीं रह सकेंगे...रजिस्ट्रेशन ना कराने पर कपल को छह महीने की जेल भी हो सकती है और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका जा सकता है.

माता-पिता से सहमति लेने की जरूरत

नए रूल्स के बाद ऐसे जोड़े जिनकी उम्र 21 साल से कम है, वे अगर लिव इन में रहते हैं तो पहले उन्‍हें माता-पिता से सहमति लेने की जरूरत होगी और रजिस्‍ट्रेशन के बाद रजिस्‍ट्रार को भी उनके पैरंट्स को इन्फॉर्म करना होगा. अहम ये है कि लिव इन में रहने वाले युवाओं को रजिस्‍ट्रेशन स्लिप दिखाने पर ही किराए पर रहने के लिए घर, हॉस्‍टल या पीजी मिल सकेंगे. 

Uniform Civil Code: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया UCC बिल
 

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