चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की बेंच ने जस्टिस अभिजीत गांगुली (Justice Abhijit Ganguly) को शिक्षक भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) के केस की सुनवाई से हटा दिया है. दरअसल कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के रिजस्ट्रार से हलफनामा मांगा था.
उसी हलफनामा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा था कि जज किसी भी तरह से अपने पेंडिंग मामलों के बारे में टीवी चैनलों को इंटरव्यू (TV channel interview) नहीं दे सकते. अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने केस की सुनवाई का अधिकार खो दिया है. ऐसे में नए जज को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.
TMC ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला विचाराधीन है. वह इस मामले में टिप्पणी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक पक्ष की राय ली जा रही थी. उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है.बता दें कि जस्टिस अभिजीत गांगुली ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कई मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. उनके आदेश के मद्देनजर कई मंत्री और टीएमसी नेता जेल के सलाखों के पीछे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन मामलों को लेकर सवाल उठने लगे हैं.