New Hit And Run Law: केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 'हिट एंड रन विधेयक' पास कर दिया है. अब राष्ट्रपति मुर्मू की भी मंजूरी मिल चुकी है. अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन विधेयक नया कानून बन चुका है. लेकिन इस कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में ड्राइवरों ने हाईवे को जाम कर दिया है. ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है, लेकिन कानून में संशोधन कर क्या बदलाव किए गए, आइये जानते हैं?
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नए कानून के तहत हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में घायल व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को दस साल की कैद की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही ड्राइवर को 7 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
बता दें कि पहले के कानून के तहत ऐसे हालातों में ड्राइवरों के लिए दो साल की सजा का प्रावधान था. अगर ड्राइवर घटनास्थल से भाग जाता है, तो उसे सिर्फ 2 साल की कैद की सजा दी जाती थी. लेकिन अब नए कानून के तहत सजा का प्रावधान 10 साल है.
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