लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया. इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया. अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल की होगी और इसके बाद इसपर पुनर्विचार किया जाएगा.
अगर ये बिल कानून बनता है तो लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएंगी. बताया जा रहा है कि इस बिल की मदद से विधानसभा में भी महिलाओं की संख्या बढ़ेगी. बताया गया कि बिल की अवधि बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बिल में OBC महिलाओं को आरक्षण में जगह नहीं मिलेगी. लोकसभा स्पीकर ने जानकारी दी कि इस बिल को मंगलवार को सिर्फ पेश किया गया है लेकिन बुधवार को इस बिल पर चर्चा होगी. लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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