Yasin Malik : कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मालिक (Yasin Malik) को NIA (NIA's petition) ने मौत की सजा देने की मांग (Yasin Malik should be hanged) की है. इससे जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ( Delhi High Court,) में सुनवाई जारी है. इस मामले पर NIA ने कोर्ट में अपनी अपील में कहा कि 'ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसे खूंखार आतंकवादी को मृत्युदंड ( Death Penalty) नहीं देने का परिणाम न्याय का गर्भपात होगा, क्योंकि आतंकवाद का कार्य समाज के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि पूरे देश के खिलाफ अपराध है. ये 'बाहरी आक्रमण', 'युद्ध की क्रिया' और 'राष्ट्र की संप्रभुता का अपमान' है.
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मालूम हो कि यासीन मलिक UAPA के तहत टेरर फंडिंग और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. मई 2022 में यासीन को दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई गई थी. वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में NIA की स्पेशल कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही अदालत ने मालिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था.
यासीन मालिक पर UAPA के तहत साल 2017 में आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने, आतंक के लिए पैसे इक्क्ठा करने और आतंकवादी संगठन का सदस्य होने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज लिए गए थे. जिसे यासीन ने चुनौती नहीं देते हुए सभी आरोपों को स्वीकार कीर लिया था. बादमे इसी मामले में NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मालिक की फांसी की मांग की थी और तर्क दिया था कि मालिक पिछले 30 सालों से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था.