यूट्यूब (Youtube) और दूसरी एजुकेशन साइट (Online Education) पर आने वाले अश्लील एड को एक छात्र ने अपने फेल होने की वजह मानते हुए यूट्यूब कर केस कर दिया. इतना ही नहीं छात्र ने यूट्यूब से 75 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले सुनवाई के दौरान स्टूडेंट की याचिका को सबसे घटिया याचिका करार देते हुए केस को खारिज कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए स्टूडेंट पर 25 हजार रुपए का फाइन लगा दिया.
बढ़ता जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करने का क्रेज
बता दें कि कोरोना काल के बाद से ही ऑनलाइन क्लासेस और दूसरी साइटों सहित यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है. इससे स्टूडेंट्स को घर बैठे-बैठे पढ़ाई करने को मिल जाती है और अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है.