हिंदू महिला पिता के परिवार को दे सकती हैं संपत्ति, वे भी परिवार का हिस्सा हैं: सुप्रीम कोर्ट

Updated : Feb 24, 2021 07:34
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Editorji News Desk

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि हिंदू महिला के पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है और ऐसे में ये लोग परिवार से बाहर के नहीं माने जाएंगे और हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15.1 डी के तहत ये प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होंगे. कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की व्याख्या की और कहा कि हिंदू महिला के पिता की ओर से आए घरवाले अजनबी नहीं हैं और परिवार का हिस्सा हैं. परिवार के मायने इतने संकीर्ण नहीं हो सकते और ऐसे में महिला के परिजन भी शामिल होते हैं. दरअसल एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान ये बात कही, जब एक महिला जग्नो ने पति से मिली संपत्ति को अपने भाई के बेटों के नाम कर दी थी. जग्नो को ये संपत्ति पति की मौत के बाद मिली थी.

सुप्रीम कोर्ट

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