घर खरीदार पर एकतरफा करार नहीं थोप सकता बिल्डर: सुप्रीम कोर्ट

Updated : Jan 13, 2021 08:20
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Editorji News Desk

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि बिल्डर का एकतरफा करार घर खरीदार पर लागू नहीं होगा. उसे प्रोजेक्ट समय से पूरा कर डिलीवरी नहीं देने पर बिना किसी लाग लपेट के घर खरीदार के पूरे पैसे वापस करने होंगे. दरअससल गुरुग्राम के एक बॉयर के मामले पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने ये फैसला सुनाया. कोर्ट डेवलपर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो उसने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर को चार हफ्ते के अंदर 9 फीसदी ब्याज के साथ बॉयर का पैसा वापस करने का आदेश दिया है.इसके अलावा यदि बिल्डर इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे पूरी राशि 12 फीसदी के हिसाब से ब्याज के साथ देना होगा.

सुप्रीम कोर्टगुरुग्राम

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