Home Ministry: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा (International border) के 50 km के दायरे में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती (arresting, Scout) की शक्तियां दे दी है. अभी तक BSF को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम (West Bengal, Assam) में पहले 15 km के दायरे में तलाशी लेने और गिरफ्तारी का अधिकार था. यह व्यवस्था भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लागू होगी. केंद्र सरकार द्वारा 11 अक्टूबर को जारी आदेश में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में BSF और उसके अफसरों को राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर सीमावर्ती राज्यों में गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये छूट दी है.
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हालांकि, गुजरात में BSF के अधिकार क्षेत्र को कम किया गया है और सीमा का विस्तार 80 km से कम होकर 50 km हो गया है. जबकि राजस्थान में दायरा पहले की तरह ही 50 km रखा गया है. मेघालय, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए यह दायरा घटाकर 80 से 20 km कर दिया गया है.