EWS कैटेगरी में इनकम लिमिट की होगी समीक्षा, SC की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने बनाया तीन सदस्यीय पैनल

Updated : Dec 01, 2021 15:11
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Editorji News Desk

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की फटकार और सख्ती के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार ने EWS कैटेगरी में इनकम लिमिट (Income Limit) की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है. सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय की ओर से बनाया गया ये पैनल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 फीसदी कोटा के मानदंडों की समीक्षा करेगा.

बता दें कि इस पैनल में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सदस्य वी.के. मल्होत्रा और भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल का नाम शामिल है.

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बता दें कि टॉप कोर्ट में छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. इस याचिका में नीट-पीजी के कोर्स में एडमिशन के लिए केंद्र और मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती दी गई है. जिसमें EWS श्रेणी निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये सालाना इनकम की सीमा तय की गई थी.

सुनवाई के दौरान केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख रुपये आय की सीमा तय करने के आधार को स्पष्ट करने के लिए एक सप्ताह के भीतर हलफनामा देने को कहा है. अदालत ने कहा कि जब पहले से संवैधानिक तौर पर दिया गया 49 फीसदी कोटा SC-ST और OBC के लिए है तो ऐसे में 10 फीसदी EWS कोटा देने से 50 फीसदी आरक्षण का नियम भंग हो सकता है.  

Supreme Court

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