POCSO को लेकर दो फैसलों से विवादों में आईं बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच की जज, जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बनाने की केंद्र सरकार की तरफ से की गई सिफारिश को कथित रूप से वापस ले लिया है. कॉलेजियम ने 20 जनवरी को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी पुष्टि की सिफारिश की थी. जस्टिस गनेदीवाला ने एक सत्र न्यायालय के आदेश को संशोधित किया था, जिसमें एक व्यक्ति को एक नाबालिग के यौन हमले का POCSO के तहत दोषी ठहराया गया था. उन्होंने फैसला दिया था कि 'किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना उसके वक्षस्थल को छूना, POCSO के तहत यौन हमला नहीं कहा जा सकता.' आपको बता दें कि POCSO के तहत यौन हमले में 3 साल की सजा है जबकि नॉर्मल यौन हमले में सिर्फ 1 साल.