ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को 31 जनवरी तक रोकने के आग्रह के बाद अब दिल्ली सरकार ने नए कोरोनावायरस स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन से आ रहे यात्रियों के लिए अहम आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक यूके से आने वाले सभी पैसेंजर्स का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा और इसका खर्चा भी वही यात्री देंगे. जो यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें एक अलग Institutional Isolation में रखा जाएगा. लेकिन जो यात्री नेगटिव पाए जाएंगे उन्हें भी 7 दिन तक इंस्टिट्यूशनल क्वारन्टीन में रहना होगा और उसके बाद अगले 7 दिन के लिए उन्हें होम क्वारन्टीन में रहना होगा. दिल्ली सरकार ने यह आदेश ट्रायल बेसिस पर 14 जनवरी तक के लिए लागू किया है. इससे ब्रिटेन से आए यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है. क्योंकि केंद्र सरकार ने जो SoP जारी किए थे, उसके मुताबिक यूके से आने वाले जो यात्री एयरपोर्ट के RT-PCR टेस्ट में नेगटिव पाया जाता है तो उसे 14 दिन होम आइसोलेशल की ही सलाह है.