लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur kheri violence case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक बार फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में कुछ नहीं है. नाराज कोर्ट ने कहा कि अब किसी दूसरे हाईकोर्ट के रिटायर जज को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करेंगे.
सोमवार को CJI एनवी रमना (NV Ramana) की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार से तीखे सवाल किए. चीफ जस्टिस (chief Justice) ने पूछा- हमने आपको दस दिन दिए थे लेकिन अब तक लैब रिपोर्ट भी नहीं आई. आरोपियों के सेलफोन कहां थे, इसपर रिपोर्ट भी नहीं मिली. क्या आरोपी सेलफोन नहीं रखते?
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जिसके जवाब में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा- सीसीटीवी से हमने आरोपियों के मौजूद होने कि स्थिति साफ की है. पुलिस जांच कर रही है और हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है.इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो मामले की डे टू डे जांच की निगरानी के लिए राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजीत सिंह और पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार का नाम इसके लिए सुझाया है. मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी.