Lakhimpur violence: लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) समेत सभी 14 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. SIT की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सोच-समझकर हत्या (Murder) की साजिश रची गई थी. सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप है. SIT ने IPC की धाराओं 279, 338, 304 A को हटाकर हत्या के प्रयास की धारा 307, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने की धारा 326, हत्या की धारा 302, समान उद्देश्य से कई लोगों के द्वारा की गई घटना 34 और 3/25 arms act की धारा लगाई गई है. अब सवाल है कि इन आरोपियों के खिलाफ किस तरह के सजा का एलान हो सकता है.
धारा 307
हत्या का प्रयास
सजा - 10 साल कारावास + आर्थिक दंड
धारा 326
खतरनाक हथियार से चोट
सजा- आजीवन या साधारण कारावास
आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास पर निर्भर
धारा 302
हत्या करने की धारा
सजा- मृत्यु दंड या आजीवन कारावास
साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा
3/25 आर्म्स एक्ट
अधिकतम सात साल की सजा
3 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
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