Lakhimpur Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT की रिपोर्ट आने के बाद यूपी पुलिस (UP Police) एक बार फिर सवालों के घेरे में है. जांच अधिकारी की अर्जी पर कोर्ट ने सभी आरोपियों पर से गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा को हटाकर अब हत्या का प्रयास और लाइसेंसी असलहे के दुरुपयोग की धारा को मंजूरी दे दी है.
अब केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर हत्या की धारा 302, खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाने वाली धारा 326 और घातक हथियार लेकर बलवा करने की धारा 148 के तहत केस दर्ज होगा.
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इसी के साथ यूपी पुलिस पर FIR के मुताबिक मुकदमा ना दर्ज करने और मामले में पक्षपात करने के भी आरोप लग रहे हैं. क्योंकि आशीष मिश्रा के खिलाफ 4 तिकुनिया थाने में पीड़ित जगजीत सिंह ने जो तहरीर दी थी उसके मुताबिक इन धाराओं को FIR दर्ज करते समय ही लगाया जाना चाहिए था. लेकिन, लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने यहीं पर बड़ी चूक कर दी, जो अब उनके और प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बन सकती है.
बता दें कि लखीमपुर के तिकोनिया में पिछली तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों और एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई थी. जिसमें केन्द्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को SUV से कुचलने का आरोप लगा था.