गाड़ी में अकेले हैं तो भी मास्क लगाना जरूरी...ये सुरक्षा कवच है: दिल्ली HC

Updated : Apr 07, 2021 12:15
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Editorji News Desk

दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने आदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क (Mask) पहनना होगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. अगर कोई अकेले गाड़ी में यात्रा कर रहा है तो उस पर भी ये नियम लागू होगा.

अदालत ने कहा कि मास्क एक ऐसा सुरक्षा कवच है, जो पहनने वाले को तो बचाता ही है बल्कि उसके करीबियों की भी रक्षा करता है. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अगर आप दिल्ली में, बिना मास्क यात्रा करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा. राजधानी में पहले भी ऐसा नियम लागू किया गया था और इसके खिलाफ ही कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत का ये फैसला आया है.

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