महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और हाईकोर्ट ने उन्हें एक और झटका दिया है. रविवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering) में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शनिवार को देशमुख को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
अब हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने उन्हें 12 नवंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है. रविवार को ही अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था. और उनकी कस्टडी की मांग की थी.
बता दें कि ED ने बीते सोमवार देर रात अनिल देशमुख को करीब 12 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. पूछताछ में जांच एजेंसी ने पाया था कि अनिल देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए. वहीं जिस मामले में देशमुख की गिरफ्तारी हुई है, उसी केस में उनकी पत्नी और बेटे से भी पूछताछ होनी है.