Corona Patients Suicide is Covid Death: अब कोरोना संक्रमित लोगों की खुदकुशी के मामलों को भी कोविड-19 से हुई मौत माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर ये बात कही है. इसमें कहा गया है कि संक्रमित होने को 30 दिनों के भीतर अगर कोई खुदकुशी कर लेता है तो इसे कोविड से हुई मौत माना जाएगा, और परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा.
इससे पहले सरकार ने कोरोना संक्रमितों के सुसाइड मामलों को कोविड मौतों की कैटेगरी से बाहर रखा था, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इस फैसले पर फिर से विचार करें क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. वहीं कोविड से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे के मामले पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा है, इसपर 4 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए देश में हुए इंतजामों की तारीफ की है. जस्टिस एमआर शाह (Justice MR Shah) ने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालत और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए हैं. जो हमने किया वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया.