महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते मुंबई (Mumbai ) में शनिवार और रविवार को धारा 144 (section 144 ) लागू कर दी गई है. पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी ये आदेश 48 घंटे तक लागू रहेगा. नए आदेश के बाद मुंबई में किसी भी तरह के जुलूस और रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी. आदेश का पालन ना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. मालूम हो कि महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के अबतक कुल 17 केस सामने आए हैं. शुक्रवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के जो सात मामले सामने आए उनमें तीन मुंबई जबकि चार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका में दर्ज किए गए.
ये भी देखें । Omicron: मुंबई में 3 मरीजों समेत महाराष्ट्र में 7 नए मामले, देश में कुल केस बढ़कर 32