Parambir Singh को गिरफ्तारी से राहत, SC में कहा- मुझे मुंबई आने में डर लगता है

Updated : Nov 22, 2021 15:03
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Editorji News Desk

एक नाटकीय घटनाक्रम में मुंबी पुलिस के पूर्व कमिश्नर Parambir Singh को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से गिरफ्तारी से राहत मिल गई. देश की सबसे बड़ी अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक जांच जारी है परमबीर को गिरफ्तार न किया जाए. पूर्व पुलिस कमिश्नर को ये राहत तब मिली जब उन्होंने कोर्ट में बताया कि वे देश में ही हैं और जान पर खतरे की आशंका की वजह से छिप रहे हैं. यदि ये मामला CBI को सौंपा जाए तो वे 48 घंटे में जांच एजेंसी के सामने पेश हो जाएंगे. अब कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दरअसल पिछली सुनवाई में टॉप कोर्ट ने कहा था कि परमबीर की याचिका पर सुनवाई तब होगी जब वे बताएंगे कि वे कहां हैं? सोमवार को उनके वकील ने पुनीत बाली ने कोर्ट को बताया कि परमबीर सिंह देश में ही हैं लेकिन एक के बाद एक छह FIR दर्ज होने और लगातार धमकियां मिलने की वजह से मुंबई आने से डर रहे हैं.

इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को मुम्बई में ही आने और रहने में डर लगता है. इसी के बाद कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी. हालांकि आपको बता दें कि मुंबई की ही एक अदालत के आदेश पर परमबीर सिंह के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही शुरू हो गई है. उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है.

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Param Bir SinghSupreme CourtmumbaiMumbai PoliceParambir Singh

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