GST Council Meeting: शुक्रवार को हुई GST काउंसिल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा पेट्रोल-डीजल को लेकर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल GST के दायरे में नहीं आएंगे. वित्त मंत्री के मुताबिक बैठक में जब इस विषय को रखा गया तो कई राज्य इसके पक्ष में नहीं थे और उनका कहना था कि वो इस पर अपनी राय कोर्ट के सामने ही जाहिर करेंगे. लिहाजा राज्यों के साथ सहमति न बन पाने की वजह से पेट्रोल और डीजल फिलहाल GST के दायरे से बाहर रहेंगे. हालांकि डीजल में मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
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काउंसिल की पिछली बैठक में कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर टैक्स की दरों में कटौती की गई थी और अब इस छूट को दिसंबर 2021 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर टैक्स रेट को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी निर्णय किया है.
इसके अलावा स्विगी और ज़ोमैटो जैसे खाना पहुंचाने वाली सेवाओं से अब सरकार ऑर्डर्स के हिसाब से कर वसूली करेगी. सरकार के मुताबिक इस मोर्चे पर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन अब रेस्टोरेंट्स से टैक्स लेने की जगह जो सर्विस प्रोवाइडर है, उस से टैक्स लिया जाएगा.