Supreme Court on Tirupati Balaji: 'नारियल कैसे तोड़ें, आरती कैसे करें, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं'. ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर की पूजा पद्धति में दखल देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में पूजा कैसे हो, ये तय करना अदालत का काम नहीं है. कोर्ट ने कहा कि नारियल कैसे तोड़ें? आरती कैसे करें? ये अदालत तय नहीं कर सकती. मंदिरों के अनुष्ठानों में संवैधानिक अदालतें दखल नहीं दे सकतीं.
सुनवाई के दौरान CJI एनवी रमना ने कहा कि अगर कोई कमी है तो हम उन्हें इसे ठीक करने के लिए कह सकते हैं. लेकिन हम प्रतिदिन होने वाली पूजा के तरीके में हस्तक्षेप नहीं कर सकते.
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