सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Minister for Road Transport & Highways) ने गाड़ी से जुड़े दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC और परमिट वगैरह की वैधता 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक एडवाइजरी (advisory) में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है.
1 फरवरी, 2020 या इसके बाद के जो भी DL, RC वगैरह एक्पायर हो गए हैं या हो रहे हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है. बता दें कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग अपने दस्तावेज रिन्यू नहीं करा पाए थे.