SC on Tripura: त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव के लिए CAFP की दो कंपनियां भेजने का आदेश

Updated : Nov 25, 2021 14:56
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Editorji News Desk

Supreme Court on Tripura: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में चल रहे निकाय चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने का निर्देश देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द Central Armed Police Force (CAPF) की दो कंपनियों को वहां भेजने को कहा है. तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इससे जुड़े वीडियो भी बतौर सबूत कोर्ट में पेश किए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी गड़बड़ी के वोटिंग सुनिश्चित की जाए. कोर्ट ने DGP, IGP और MHA को हालात की समीक्षा कर बताने को कहा है और ये सुझाव देने को भी कहा है कि क्या वहां और अधिक सुरक्षाबलों की जरूरत है.

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त्रिपुरा के इन चुनावों (Local Election, Tripura) में सीसीटीवी नहीं है, मीडिया के चुनाव कवर करने पर भी रोक है. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेरोक-टोक चुनाव की कवरेज की इजाजत तुरंत दी जाए. कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और अधिकारी इस आदेश का तुरंत पालन करें.

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