Gauri Lankesh Murder Case में SC ने पलटा HC का फैसला, आरोपी पर KCOCA के तहत चलेगा केस

Updated : Oct 21, 2021 20:14
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Editorji News Desk

जर्नलिस्ट गौरी लंकेश मर्डर केस (Gauri Lankesh Murder Case) में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दे दिया है. अब इस केस में मर्डर के आरोपी मोहन नायक के खिलाफ़ संगठित अपराध नियंत्रण कानून (KCOCA) के तहत मामला चलेगा. गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA) के तहत धाराएं हटा ली थी. दरअसल पांच सितंबर 2017 की रात बेंगलुरू के राजेश्वरी नगर में गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शुरूआत में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ KCOCA के तहत मामला चलाया जा रहा था, लेकिन अप्रैल में हाईकोर्ट ने उसे हटा दिया. इसके बाद गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कविता ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी मर्डर समेत संगठित अपराध के कई मामलों के लिए जिम्मेदार एक 'सिंडिकेट' का अंग है , साथ ही नायक अमोल काले और राजेश बंगेरा का करीबी सहयोगी भी है,जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. ऐसे में इस मामले को संगठित अपराध माना जाए.

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Supreme Courtmurder caseGauri Lankesh MurderKarnataka High Court

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