किसान आंदोलन (Farmers' Protest) के चलते बंद सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) को खोलने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. टॉप कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो अपनी अर्जी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर करें. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले मे दखल देने की हमारे लिए कोई वजह नहीं है, जब हाईकोर्ट मौजूद है और वो स्थानीय परिस्थितियों के बारे में बेहतर जानते हैं तो याचिकाकर्ता को उन पर भरोसा रखना चाहिए.
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अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट भी आंदोलन की आजादी और मूलभूत सुविधाओं तक लोगों की पहुंच के मुद्दे को डील कर सकते हैं. मालूम हो कि सोनीपत निवासी जयभगवान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है.