सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजधानी की बिगड़ती हवा (Air) पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) को कड़ी फटकार लगाई है. सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के वकील ने MCD की भूमिका पर सवाल उठाया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम भी राज्य सरकार की कमाई और पॉपुलेरिटी स्लोगन पर खर्च होने वाले पैसों का ऑडिट कराने का आदेश दे सकते हैं.
टॉप कोर्ट ने मामले की गंभीरता के मद्देनज़र निर्देश दिया कि केंद्र के साथ पंजाब, यूपी और हरियाणा के मुख्य सचिवों (chief secretaries) की मंगलवार को इमरजेंसी बैठक होगी. इसमें कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से मंगलवार शाम तक जवाब मांगा है. ताकि उन सभी उद्योगों, वाहनों और बिजली संयंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके.
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सुनवाई में कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि जब पराली दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह नहीं बनती है तो बाकी समस्या को ठीक करने पर काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली NCR में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या भी अधिक हैं, ऐसे में केंद्र भी वर्क फ्रॉम होम पर विचार कर सकता है.