मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए और ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे ना लगे होने पर नाराजगी जताई. इस बाबत टॉप कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो इस मामले से अपने पैर पीछे खींच रही है. अदालत ने सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य सरकारो को अगले पांच महीने में देश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया. केंद्र सरकार को तीन हफ्ते और राज्य सरकारों को एक महीने के भीतर इस मामले पर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा गया. जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है. बता दें कि फिलहाल उन राज्यों में पुलिस थानों में कैमरे लगाने में छूट दी गई है जहां चुनाव होने हैं.