सुप्रीम कोर्ट (SC) ने NEET PG सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 के सिलेबस में अंतिम समय में किए गए बदलाव पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि - सत्ता के खेल में युवा डॉक्टरों (young doctors) के साथ फुटबॉल की तरह बर्ताव ना किया जाए.
जस्टिस बीवी नागरत्न ने कहा, हम इन डॉक्टरों को असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं छोड़ सकते. आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारिये. यह उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अब आप अंतिम समय में परिवर्तन नहीं कर सकते.
कोर्ट ने NMC यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से भी सवाल किया कि वो क्या कर रहा है. आप नोटिस जारी करते हैं और फिर पैटर्न बदल देते हैं? छात्र सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की तैयारी महीनों पहले से शुरू कर देते हैं. ऐसे में अंतिम समय में पैटर्न बदलने की जरूरत क्यों है?
दरअसल 41 पीजी क्वालिफाइड डॉक्टरों ने सिलेबस में परीक्षा के दो महीने पहले पैटर्न बदलने को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने और अगले सोमवार को जवाब देने को कहा है.